Bikaner: Employee Was Roaming Around For Outstanding Increment For 30 Years, Court Ordered To Seize The Office – Amar Ujala Hindi News Live

राजस्थान
– फोटो : अमर उजाला
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रोडवेज कर्मचारी के बकाया इंक्रीमेंट जुड़े एक पुराने मामले में कोर्ट ने एक्शन लेते हुए रोडवेज के मुख्य प्रबंधक के कार्यालय को सीज करने और बस स्टैंड कुर्क करने के आदेश दिए। कोर्ट में चल रहे एक मामले के आदेशों की पालना हेतु स्पेशल सेल अमीन और उनकी टीम मुख्य प्रबंधक इंद्रा गोदारा के कार्यालय को सीज करने पहुंची।
दरअसल रोडवेज में बुकिंग क्लर्क के रूप में कार्यरत हनुमानप्रसाद का एक लाख 78 हजार रुपये का इंक्रीमेंट बकाया है। बकाया इंक्रीमेंट नहीं मिलने के बाद रोडवेज कर्मचारी ने लेबर कोर्ट का सहारा लिया। लेबर कोर्ट में फैसला आने के बावजूद भी रोडवेज प्रशासन ने परिवादी को पैसों का भुगतान नहीं किया। परिवादी हनुमान ने बताया कि वे 30 साल पहले ही रोडवेज से रिटायर हो चुके हैं। रिटायरमेंट के बाद भी उन्हें अपने इंक्रीमेंट का पैसा आज तक नहीं मिला है, जिसके लिए उन्होंने अपने हक के लिए लेबर कोर्ट में वाद भी दायर किया था, इसके बावजूद रोडवेज प्रशासन का रवैया नकारात्मक रहा, जिसके चलते उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
परिवादी ने एडीजे संख्या तीन में अपना वाद दायर किया, जिसके बाद कोर्ट ने मुख्य प्रबंधक सहित बस स्टैंड को कुर्क करने के आदेश जारी किए। हालांकि कुर्की करने पहुंची सेल अमीन की टीम को बीकानेर आगार की मुख्य प्रबंधक इंद्रा गोदारा द्वारा दस दिन में मामले के निस्तारण करने के लिखित आश्वासन देने के बाद स्पेशल सेल टीम ऑफिस को बिना सीज किए लौट गई।

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