Budget 2025: क्या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ओल्ड टैक्स रिजीम को बजट में अलविदा कहेंगी? चर्चा गरम!
Budget 2025: बजट पेश होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट संसद में पेश करेंगी। बजट से पहले चर्चा का बाजार गर्म है कि इस बार बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम यानी पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का ऐलान कर सकती हैं। बजट 2025 से पहले, एसबीआई ने भी अपनी रिसर्च रिपोर्ट में पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का सुझाव दिया है। एसबीआई ने कहा कि सरकार सभी को नई कर व्यवस्था के तहत लाकर बेहतर कर अनुपालन सुनिश्चित कर सकती है और डिस्पोजेबल आय बढ़ाकर खपत को बढ़ावा दे सकती है। ऐसे में क्या इस बात की संभावना बढ़ गई है कि पुरानी टैक्स रिजीम को हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि क्या संभव है।
इस कारण खत्म करने का हो सकता है ऐलान
वर्तमान में, भारत दो अलग-अलग टैक्स सिस्टम के साथ काम करता है, पुरानी व्यवस्था, जो आयकर छूट के लिए विभिन्न कटौतियों की अनुमति देता है। वहीं, नई कर व्यवस्था, जो टैक्स बोझ को कम करता है लेकिन सभी कटौतियों को समाप्त कर देता है। टैक्स एक्सपर्ट का कहना है कि नई कर व्यवस्था चुनने वाले लोगों की बढ़ती संख्या और नई टैक्स प्रणाली शुरू होने के बाद से पुरानी कर व्यवस्था के तहत विभिन्न कटौतियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। ऐसे में अगर वित्त मंत्री पुरानी कर व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला करती हैं, तो कोई अचरज नहीं होगी।
आयकर स्लैब के अनुसार अभी टैक्स की दरें
अपनी बजट-पूर्व रिपोर्ट में, एसबीआई रिपोर्ट ने सभी अवधियों में एफडी से अर्जित ब्याज पर एक समान 15% कर दर लागू करने का सुझाव दिया है, जो वर्तमान स्लैब-आधारित कर प्रणाली की जगह लेगा। इस प्रस्ताव का उद्देश्य एफडी ब्याज के कराधान को इक्विटी के कर उपचार के साथ संरेखित करना और मौजूदा संरचना की जटिलता को कम करना है। हालांकि, इससे सरकार को 10,408 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण राजस्व नुकसान होने का अनुमान है। वर्तमान में, सावधि जमा से ब्याज पर व्यक्तिगत आय स्लैब दरों पर कर लगाया जाता है, जो 5% से 30% तक होता है। एसबीआई के प्रस्ताव में एफडी ब्याज पर एक समान 15% कर लगाने की बात कही गई है, जो निकासी के समय लागू होगा, बजाय इसके कि सालाना आधार पर कर लगाया जाए। इससे एफडी कराधान अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों, जैसे स्टॉक और म्यूचुअल फंड के कर उपचार के अनुरूप हो जाएगा, जिन पर केवल मोचन पर कर लगाया जाता है।

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