
मप्र हाईकोर्ट
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आंगनवाड़ी सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था कि सामान्य योग्यता के बावजूद भी आंगनवाड़ी सहायिकाओं को आवेदन के लिए अयोग्य माना जाना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल व जस्टिस अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव विभाग के डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर और कर्मचारी चयन आयोग के संचालक को नोटिस जारी किए हैं।

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