Chardham Yatra 2024 If Heavy Vehicles Tractor-trolley Brought In Yatra Will Be Seized Not Even Music System – Amar Ujala Hindi News Live

चारधाम यात्रा
– फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर-ट्रॉली लाए तो परिवहन विभाग उन्हें सीज कर देगा। परिवहन आयुक्त ने मंगलवार को आठ राज्यों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। इसमें स्पष्ट किया गया कि कैब, मैक्सी में म्यूजिक सिस्टम प्रतिबंधित है।
टूरिस्ट बसों में तभी म्यूजिक सिस्टम चलाया जा सकेगा, जबकि उसका नियंत्रण कंडक्टर के पास हो। परिवहन आयुक्त अरविंद सिंह ह्यांकी की ओर से यूपी, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें कहा गया कि चारधाम यात्रा में भारी वाहन, ट्रैक्टर ट्रॉली न आने दें। यहां परिवहन विभाग उन्हें सीज कर सकता है।
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पर्वतीय मार्गों पर बसों की अधिकतम चौड़ाई 2,570 मिमी, अधिकतम ऊंचाई 4,000 मिमी और लंबाई 8,750 मिमी ही अनुमन्य है। इससे ज्यादा बड़े वाहन को प्रवेश नहीं मिल सकेगा। यात्रा के नियमों के तहत सभी सार्वजनिक सेवायानों को ग्रीनकार्ड व ट्रिपकार्ड लेना जरूरी है। ग्रीन व ट्रिपकार्ड के लिए वेबसाइट पर आवेदन करना होगा। ग्रीन कार्ड लेने को हल्के वाहन के लिए 400 रुपये, मध्यम व भारी वाहनों के लिए 600 रुपये शुल्क तय किया गया है। वैधता 30 नवंबर तक है।

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