लोकतंत्र सेनानी मीसा बंदी की पत्नी के उपचार पर किए गए व्यय की राशि शासन ने इस आधार पर निरस्त कर दी कि संबंधित महिला की मृत्यु हो चुकी है। इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका का निराकरण करते हुए जबलपुर कलेक्टर को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर 30 दिन के भीतर विचार कर नियमानुसार आदेश पारित करें।

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