Delhi High Court Directs Xcorp And Google Inc To Remove Posts Made Against Anjali Birla On Social Media – Amar Ujala Hindi News Live

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक्स कॉर्प और गूगल इंक को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ की गई अपमानजनक पोस्ट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। अंजलि बिरला ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्टों को निराधार बताते हुए उन्हें हटाने की मांग की थी। इस मामले में अंजलि बिरला ने हाईकोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति नवीन चावला ने सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट को आगे प्रसारित करने पर रोक लगा दी है।
Trending Videos
हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को 24 घंटे के भीतर हटा दिया जाएगा। यदि शिकायतकर्ता को ऐसे ही किसी पोस्ट के बारे में पता चलता है तो वह एक्स और गूगल को इसके बारे में सूचित करेगी। हाईकोर्ट ने मुकदमे पर एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने उन्हें चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
अधिकारी ने उन सोशल मीडिया पोस्टों को हटाने के निर्देश देने की मांग की है, जिनमें आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अपने पिता के प्रभाव के कारण अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली। उनके वकील ने प्रस्तुत किया कि वह यूपीएससी, केंद्रीय सेवा परीक्षा (सीएसई) के लिए उपस्थित हुईं थी और उसे 2019 की समेकित आरक्षित सूची में चुना गया था। वह एक आईआरपीएस अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में शामिल हुईं।

Comments are closed.