Delhi Pollution Grap Stage 3 Removed Bs-3 Petrol, Bs-4 Diesel Car Ban In Delhi Latest News – Amar Ujala Hindi News Live
दिल्ली में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कार मालिक राहत की सांस ले सकते हैं। क्योंकि 11 दिनों के बाद शुक्रवार (27 दिसंबर) रात से इन वाहनों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। शुक्रवार सुबह से शुरू हुई भारी बारिश ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करने और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में सुधार करने में मदद की। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 16 दिसंबर को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 4 के तहत प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए थे। जिन्हें बाद में स्टेज 3 तक घटा दिया गया। दोनों उपायों ने इन वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंधित कर दिया।
केंद्रीय एजेंसी तय करती है GRAP के स्टेज
दिल्ली में पिछले दो दिनों से बरसात हो रही है, जिसके कारण शुक्रवार को शहर के चारों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। हालांकि, बारिश की वजह से शुक्रवार शाम 7 बजे AQI में सुधार हुआ और यह 324 पर पहुंच गया। अगर प्रदूषण का स्तर बहुत खराब या उससे ज्यादा है और AQI 350 से ज्यादा है, तो GRAP स्टेज 3 और 4 के उपाय प्रभावी रहते हैं। दिल्ली में प्रदूषण के स्तर की निगरानी करने वाली केंद्रीय एजेंसी तय करती है कि उपायों को कब लागू किया जाए।
शुक्रवार को CAQM ने एक बयान जारी किया, जिसमें लिखा था, “दिल्ली की वायु गुणवत्ता ‘गंभीर’ श्रेणी से ‘खराब’ श्रेणी में आ गई है। नतीजतन, पहले लागू किए गए स्टेज III के उपायों को अब वापस लिया जा रहा है।” दो महीनों में यह दूसरी बार था जब दिल्ली में प्रदूषण ने अधिकारियों को बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मजबूर किया है। नवंबर में भी, उच्च प्रदूषण स्तरों के बीच लगभग दो सप्ताह तक सख्त उपाय लागू किए गए थे।
दिल्ली प्रदूषण: GRAP क्या है?
GRAP उपाय दिल्ली में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए की गई रिस्पॉन्स प्लान हैं। GRAP के चार चरण हैं जो प्रदूषण के स्तर की गंभीरता के आधार पर गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं। नए GRAP 3 मानदंडों के तहत, दिल्ली-एनसीआर में BS 3 पेट्रोल और BS 4 डीजल वाहनों का चलना प्रतिबंधित है। हालांकि, यह प्रतिबंध विकलांग यात्रियों पर लागू नहीं होते हैं। इस चरण के दौरान सभी गैर-आवश्यक BS 4 डीजल से चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को भी राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिक्रिया योजना के GRAP चरण 2 में निजी BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल से चलने वाली कारों के उपयोग पर प्रतिबंध नहीं है।
अभी भी लग सकता है जुर्माना!
बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल कारों पर प्रतिबंध हटाने का मतलब यह नहीं है कि उत्सर्जन मानदंडों के अनुकूल सभी वाहनों को चलने की अनुमति दी जाएगी। 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 15 साल से पुरानी डीजल कारें दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जांच के दायरे में रहेंगी। उन्हें जब्त किया जा सकता है और मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि जांच से बचने के लिए, वाहन मालिकों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र भी रखना चाहिए। जिसके न होने पर उन्हें 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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