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Dhruv Rathi Got Time To Reply In Defamation Case – Amar Ujala Hindi News Live


अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे

Updated Wed, 07 Aug 2024 10:56 PM IST

सुनवाई के दौरान राठी के वकील ने बताया कि भाजपा नेता द्वारा दाखिल की गई कोर्ट फीस अपर्याप्त है और जब तक उचित कोर्ट फीस दाखिल नहीं की जाती तब तक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 16 अगस्त को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।


Dhruv Rathi got time to reply in defamation case

ध्रुव राठी
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार


अदालत ने यूट्यूबर ध्रुव राठी को भाजपा नेता सुरेश करमशी नखुआ द्वारा दायर याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय प्रदान कर दिया। राठी के वकील ने अदालत से अतिरिक्त समय मांगा और कहा कि उनके मुवक्किल भारत में नहीं रहते हैं इसलिए उन्हें उनसे निर्देश लेने होंगे। नखुआ की ओर से पेश हुए वकील राघव अवस्थी ने बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह ईमेल सेवा का युग है। हालांकि, अदालत ने जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले को 16 अगस्त को बहस के लिए सूचीबद्ध किया।

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राठी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में याचिका में नखुआ ने कहा कि राठी द्वारा अपलोड किए गए ट्वीट उनकी प्रतिष्ठा को काफी नुकसान पहुंचा रहे हैं। सुनवाई के दौरान राठी के वकील ने बताया कि नखुआ द्वारा दाखिल की गई कोर्ट फीस अपर्याप्त है और जब तक उचित कोर्ट फीस दाखिल नहीं की जाती तब तक मामले को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इसके अलावा यह भी कहा गया कि उचित कोर्ट फीस दाखिल न करने के लिए कुछ उचित आधार दिए जाने चाहिए, जो वादी के आवेदन में नहीं हैं। इसके बाद अदालत ने नखुआ के वकील को एक सप्ताह के भीतर कोर्ट फीस दाखिल करने का निर्देश दिया। ब्यूरो



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