Ewaste Cannot Be Dumped Here And There, Registered Institutions Will Place Bids; New Rules Implemented – Amar Ujala Hindi News Live

ई कचरा।
– फोटो : संवाद
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हिमाचल प्रदेश में ई-कचरे को यहां-वहां नहीं फेंका जा सकेगा। इसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत संस्थाएं ही बोलियां लगाएंगी। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते ई-कचरे और इसके निपटान से जुड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए नए नियम को लागू किया गया है। सभी सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों और आयोगों की ओर से उत्पन्न ई-कचरे का निपटान ‘ई-कचरा प्रबंधन नियम-2016’ के नियम-9 के अनुसार किया जाएगा। यह जानकारी शुक्रवार को केंद्र सरकार के पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी और जलवायु परिवर्तन विभाग के एक प्रवक्ता ने दी। नए नियम के तहत ई-कचरे को केवल अधिकृत संग्रह केंद्रों, निर्माताओं के डीलरों, विघटनकर्ताओं, पुनर्चक्रणकर्ताओं या निर्माताओं की ओर से नामित टेक-बैक सेवा प्रदाताओं के माध्यम से अधिकृत विघटनकर्ताओं या पुनर्चक्रणकर्ताओं तक पहुंचाने का निर्णय लिया गया है।

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