Hamirpur: Mass Murder Convict Released Before Time Sent To Jail Again, Previous Orders Cancelled – Amar Ujala Hindi News Live

दोषी को न्यायालय से जेल ले जाती पुलिस
– फोटो : अमर उजाला
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समय पूर्व रिहा किए गए सामूहिक हत्याकांड के दोषी को अदालत ने फिर जेल भेज दिया। बीती 19 मार्च को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हाईकोर्ट के आदेश पर समय से पूर्व रिहाई के आदेश दिए थे। वादी पक्ष के अनुसार पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र के आधार पर अदालत ने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया है। वहीं दोषी के अधिवक्ता के अनुसार आदेश की कॉपी मिलने पर उच्च न्यायालय जाएंगे।
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शहर के सुभाष बाजार में 26 जनवरी 1997 की शाम हुए गोलीकांड में पांच लोग राकेश शुक्ला, उनके भाई राजेश शुक्ला, बेटे अंबुज उर्फ गुड्डा, निजी सुरक्षाकर्मी वेदनायक व श्रीकांत पांडे की मौत हो गई थी। मृतक राकेश शुक्ला के भाई राजीव शुक्ला ने मामले में पूर्व विधायक अशोक सिंह चंदेल सहित 12 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया था। इसमें खालेपुरा मोहल्ला निवासी अशोक चंदेल का चालक रुक्कू भी शामिल रहा। उसने वर्ष 2003 में कोर्ट में सरेंडर किया था। इसके बाद सत्र न्यायाधीश ने 12 अप्रैल 2017 को उसे उम्रकैद की सजा सुनाई। 30 नवंबर 2019 को प्रशासनिक आधार पर रुक्कू को केंद्रीय कारागार बरेली भेजा गया।

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