Himachal High Court Orders Industry To Give 15 Per Cent Discount On Electricity Tariffs – Amar Ujala Hindi News Live – Himachal News:हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार को पॉलिसी के तहत उद्योग को बिजली शुल्क पर मिलने वाली 15 प्रतिशत की छूट देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सुशील कुकरेजा की खंडपीठ ने कहा कि 26 अगस्त 2019 की हिमाचल प्रदेश उद्योग नीति के तहत तीन साल के लिए बिजली शुल्क पर यह छूट याचिकाकर्ता को देनी होगी।

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