Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, टीजीटी से अनुबंध सेवाकाल के लाभ वापस लेने पर रोक हिमाचल प्रदेश By On Apr 9, 2025 हिमाचल हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त टीजीटी (ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर) को मिले अनुबंध सेवाकाल के लाभ वापस लेने और वसूली की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। Source link यह भी पढ़ें High Court Notice To Social Media Users Who Uploaded Shazia… Apr 9, 2025 UP: नए साल में शुरू होगी आर्थिक जनगणना, अब ठेला लगाने वाले… Dec 9, 2024 Like0 Dislike0 25448100cookie-checkHimachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश, टीजीटी से अनुबंध सेवाकाल के लाभ वापस लेने पर रोकyes
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