Himachal Pradesh High Court Said Anyone Can File A Petition Against The Transfer Office Order – Amar Ujala Hindi News Live – Himachal Pradesh:हाईकोर्ट ने कहा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रदेश सरकार के स्थानांतरण वाले कार्यालय आदेश के खिलाफ प्रभावित व्यक्ति सीधे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। न्यायाधीश ज्योत्सना रेवाल दुआ की अदालत ने कहा कि अगर कोई स्थानांतरण नीति के खिलाफ चुनौती देना चाहता है तो इस सवाल को अदालत ने खुला छोड़ा है। अदालत ने मुख्य याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि याचिकाकर्ता का सेवाकाल केवल 6 महीने का है, इसलिए अदालत को इस मामले में कोई ऐसा विशेष कारण नहीं लग रहा, जिसकी वजह से याचिका को अनुमति दी जाए।

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