Himachal:500 रुपये फीस देकर होगी परिवहन ट्रिब्यूनल में अपील, नियम अधिसूचित – Himachal Pradesh Transport Appellate Tribunal Rules Notified

हिमाचल प्रदेश सरकार।
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व्यावसायिक वाहनों से संबंधित विवादों के लिए 500 रुपये फीस देकर परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील की जा सकेगी। मोटर व्हीकल एक्ट के तहत परिवहन संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए प्रदेश सरकार ने परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित कर दिए हैं। सीमेंट उद्योग बंद होने के बाद उपजे परिवहन संबंधी विवाद के बाद सरकार ने ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला लिया था।
प्रदेश सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन की अधिसूचना जारी करने के बाद ट्रिब्यूनल के नियम अधिसूचित किए हैं। इसका मुख्यालय हमीरपुर में होगा। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की बैठक में परिवहन अपीलीय ट्रिब्यूनल के गठन का निर्णय लिया था।
ट्रिब्यूनल परिवहन से संबंधित मसलों की सुनवाई करेगा। अपील के लिए पक्षकारों को तारीख, समय और स्थान के संबंध में कम से कम 30 दिन का नोटिस देना होगा। अपील स्वीकार होने के बाद पक्षकारों को रजिस्टर्ड डाक के जरिये सूचित किया जाएगा। प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी राज्य सरकार को प्रदेश में परिवहन अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने के आदेश दिए थे।

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