Hp High Court : No Compromise Is Acceptable In Sexual Harassment Case In The Name Of Honour – Amar Ujala Hindi News Live

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की अदालत ने यौन उत्पीड़न केस में कड़ा रुख अपनाते हुए पीड़िता के पिता की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि दोनों पक्षों की ओर से किए गए समझौते को आधार नहीं बनाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा है कि शिकायतकर्ता या पीड़ित के पास पोक्सो मामले को रद्द करने के लिए याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं होता है।

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