Hp High Court Order: Bank Cannot Fire Parttime Workers – Amar Ujala Hindi News Live हिमाचल प्रदेश By On Jan 10, 2025 {“_id”:”6780a5471a11a35c050ad7e9″,”slug”:”hp-high-court-order-bank-cannot-fire-parttime-workers-2025-01-10″,”type”:”feature-story”,”status”:”publish”,”title_hn”:”Himachal: अंशकालिक कर्मियों को नौकरी से नहीं निकाल सकता बैंक, हाईकोर्ट ने दिए आदेश”,”category”:{“title”:”City & states”,”title_hn”:”शहर और राज्य”,”slug”:”city-and-states”}} यह भी पढ़ें को-स्टार संग शादी का वादा, राज कपूर की बेटी से सगाई, फिर… Sep 19, 2024 Delhi Assembly Election 2025: Ashok Gehlot Targets Aap,… Jan 8, 2025 हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट – फोटो : अमर उजाला विस्तार हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्रामीण बैंक में अंशकालिक कर्मियों के रूप में काम करने वालों पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की अदालत ने कहा कि कर्मचारियों को बैंक नौकरी से नहीं निकाल सकता है। प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने वर्ष 29 मार्च 2019 में ग्रामीण बैंक में पार्ट टाइम काम करने वाले वर्करों को निकालने पर रोक लगा दी थी। Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं ये भी पढ़ें: Himachal: हाईकोर्ट के आदेश- सरकारी अफसरों की लापरवाही की जांच रिपोर्ट को रिकॉर्ड में लाया जाए, जानें मामला इसके बावजूद ग्रामीण बैंक ने कुछ कर्मचारियों को सेवाओं से हटा दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में आवेदन दायर किया गया, जिसमें कहा कि अदालत की रोक के बाद भी अंशकालिक कर्मियों को हटाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आवेदन का निपटारा करते हुए बैंक कर्मियों को नहीं निकालने के आदेश दिए हैं। अगर कोई अधिकारी ऐसा करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। Source link Like0 Dislike0 22141800cookie-checkHp High Court Order: Bank Cannot Fire Parttime Workers – Amar Ujala Hindi News Liveyes
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