Hp High Court: Petition Filed After Six Months In Accident Case Will Not Be Accepted – Amar Ujala Hindi News Live

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय
– फोटो : अमर उजाला
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि दुर्घटना मामले में छह महीने की देरी के बाद दायर की गई याचिका अब मान्य नहीं होगी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की अदालत ने मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण चंबा की ओर से पारित 23 जुलाई 2024 के फैसले को निरस्त कर दिया। प्रतिवादियों की ओर से आवेदन देरी से करने को निचली अदालत ने माफ कर दिया था। कंपनी की ओर से निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी। बीमा कंपनी ने अदालत को बताया कि मुआवजे के दावे के लिए कोई आवेदन छह महीने के बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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