Indore News: 31 New Rto Guidelines For School Buses, Non-compliance Will Invite Strict Action – Amar Ujala Hindi News Live
इंदौर जिले में संचालित स्कूली बसों के संचालन के संबंध में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं। दिशा-निर्देशों का उल्लंघन पाये जाने पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। सभी स्कूलों को उनके स्कूल में संचालित उपयोगी तथा अनुपयोगी स्कूली बसों की जानकारी देना जरूरी होगा। साथ ही सभी स्कूली बसों का फिटनेस, बीमा, परमिट आदि जरूरी दस्तावेज होना अनिवार्य रहेगा। कोई भी कमी पाये जाने पर कार्रवाई होगी। साथ ही कहा गया है कि सभी स्कूली बसों में सुरक्षा के सभी प्रबंध सुनिश्चित किये जाये।

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