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ITR filing: रिटर्न दाखिल करने से पहले इन 5 बातों को ध्यान में रखें, रहेंगे टेंशन फ्री


Income tax return - India TV Paisa

Photo:FILE आयकर रिटर्न

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई काफी नजदीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अपना रिटर्न नहीं भरा तो अब देर नहीं करें। अंतिम समय में काफी भीड़ और हड़बड़ी होने से गलतियां होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए सभी जरूरी दस्तावेज जुटा कर जल्द से जल्द अपना रिटर्न फाइल कर दें। हम आपको आज वो 5 बातें बताने जा रहे हैं, जिसका ध्यान रिटर्न भरने के दौरान रखना चाहिए। इससे आप कोई गलती करने से बच जाएंगे और बाद में कोई परेशानी भी नहीं होगी। 

मुझे कौन ITR फॉर्म चुनना चाहिए?

यह आपकी आय के स्रोतों पर निर्भर करता है। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं और आपकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम है, कृषि आय 5,000 रुपये तक है और आपके पास केवल एक घर है तो आप ITR-1 (सहज) का उपयोग कर सकते हैं। 50 लाख रुपये से अधिक की आय है तो ITR-2 चुनना होगा। नकद या वायदा और विकल्प खंडों में स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग से आय सहित व्यावसायिक आय वाले लोगों के लिए, ITR-3 है।

किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

यह आपकी आय के स्रोत और ITR फॉर्म पर निर्भर करेगा। अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति हैं, तो आपको फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट, अपने ब्रोकर, ऑनलाइन म्यूचुअल फंड मध्यस्थों या फंड हाउस से पूंजीगत लाभ विवरण जैसे दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। 

इस बार कौन नई जानकारी मुझे जाननी चाहिए?

इस बार, आयकर विभाग ने इस साल की शुरुआत में जारी किए गए नए ITR फॉर्म के ज़रिए, ख़ास तौर पर कटौतियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी मांगी है। आपको आयकर अधिनियम की धारा 80GGC के तहत राजनीतिक दलों को दिए गए दान का विवरण साझा करना होगा। इसी तरह, करदाताओं को अपने विकलांग आश्रितों का पैन और आधार प्रदान करना होगा, यदि वे धारा 80DD के तहत कटौती का लाभ उठा रहे हैं। 

किन गलतियों से बचना चाहिए?

सबसे पहले, सुनिश्चित करें कि आपने सही ITR फॉर्म चुना है। गलत फॉर्म का इस्तेमाल करने से आपका रिटर्न ‘रद्द’ हो जाएगा। किसी भी आय की रिपोर्ट करना न भूलें। AIS सभी विवरण कैप्चर करता है। 

सही बैंक खाता विवरण दर्ज करें।

आयकर रि​टर्न फाइल करने में अपने सही बैंक खाता का विवरण दें। गलत जानकारी आपका रिफंड अटका सकता है। अगर आपके मन में सवाला है कि क्या मैं 31 जुलाई के बाद अपना आईटीआर दाखिल कर सकता हूँ तो इसका जवाब हां है। वित्त वर्ष 2024 के लिए आप 31 दिसंबर 2024 तक विलम्बित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 रुपये का विलम्ब-फाइलिंग शुल्क देना होगा। 

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