आठ प्राइवेट स्कूलों को 56 करोड़ 26 लाख रुपये की वसूली गई अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटाने के आदेश जारी किए गए हैं। इन स्कूलों ने 74 हजार 369 छात्रों से बतौर फीस अतिरिक्त वसूली की है। इन स्कूलों ने नियम विरुद्ध तरीके से पिछले पांच सालों में फीस वृद्धि कर उक्त राशि वसूली है।

जिला स्तरीय समिति का आदेश
– फोटो : istock
विस्तार
जबलपुर जिला प्रशासन ने निजी स्कूलों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की है। आठ प्राइवेट स्कूलों को 56 करोड़ 26 लाख रुपये की वसूली गई अतिरिक्त फीस अभिभावकों को लौटाने के आदेश जारी किए हैं। मप्र निजी स्कूल (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017 के तहत बनी जिला स्तरीय समिति ने स्कूलों पर दो-दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। समिति ने अतिरिक्त वसूली गई फीस 30 दिन में लौटाने के आदेश जारी किए हैं।
समिति ने जांच में पाया था कि इन स्कूलों ने 74 हजार 369 छात्रों से बतौर फीस अतिरिक्त वसूली की है। इन स्कूलों ने नियम विरुद्ध तरीके से पिछले पांच सालों में फीस वृद्धि कर उक्त राशि वसूली है। इसके पूर्व समिति ने 11 स्कूलों को अतिरिक्त फीस के रूप् में वसूले गए 81 करोड़ रुपए अभिभावकों को वापस करने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ स्कूल प्रबंधकों ने हाईकोर्ट की शरण ली थी। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जिला समिति के आदेश पर रोक लगा दी थी।
इन स्कूलों के खिलाफ की गई कार्यवाही
- माउंट लिटेरा जी स्कूल 3.13 करोड़
- विजडम वैली स्कूल षास्त्री नगर व कंटगा 6.91 व 2.95 करोड़
- स्प्रिंग डे स्कूल 2.95 करोड़
- अजय सत्य प्रकाश स्कूल पनागर 3.89 करोड़
- सत्य प्रकाश स्कूल पोलीपाथर 14.24 करोड़
- क्राइस्ट चर्च गर्ल्स स्कूल 8.37 करोड़
- सेंट एलॉयसिस स्कूल पनागर 2.34 करोड़
- सेंट जोसेफ स्कूल टीएफआरआई 9.41 करोड़
इसके अलावा जिला स्तरीय समिति ने स्कूल के लिए फीस स्ट्रक्चर भी तय किया है।

Comments are closed.