Khargone Applications Invited For Becoming Members Of Dowry Advisory Board Female Advocates Will Get Priority – Khargone News

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : सोशल मीडिया
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मध्यप्रदेश के खरगोन जिले में प्रदेश शासन से मिले निर्देशों के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा एक सलाहकार बोर्ड का गठन किया जाना है। यह बोर्ड जिले में दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार बनाया जाना है, जिसके लिए जिले के सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही इस बोर्ड में कार्य करने के इच्छुक व्यक्तियों से जिला प्रशासन के द्वारा आवेदन बुलवाए गए हैं।
बता दें कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा-8 ख (4) में दहेज प्रतिषेध अधिकारी जिसे जिला विधिक सहायता अधिकारी भी कहा जाता है, उन्हें इस तरह के दहेज से जुड़े मामलों में सलाह एवं सहायता करने के उद्देश्य से साथ लेकर एक सलाहकार बोर्ड के रूप में गठन का किया जाता है। वहीं, जिले में बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड में कुल 05 सदस्य होंगे, जिनमें भी कम से कम दो महिलाएं शामिल रहेंगी। वहीं, दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत बनाये जा रहे इस सलाहकार बोर्ड के द्वारा किये जाने वाले काम विधिक एवं परामर्श के स्वरूप रहते हैं। इस बोर्ड में ऐसी महिला सामाजिक कार्यकर्ता के चयन को प्राथमिकता दी जाएगी जो अधिवक्ता भी हों।
जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बनाये जा रहे इस दहेज सलाहकार बोर्ड के लिए आवेदन करने के इच्छुक योग्य आवेदक अपने आवेदन अगले सात दिवसों में नवीन कलेक्ट्रेट भवन खरगोन स्थित जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यालय में कार्यालयीन समय में जमा कर सकते हैं। वहीं, इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किये गए हैं।

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