Lifelong Rigorous Imprisonment To Nine Accused In The Kidnapping Case Of Gold Businessman In Darbhanga – Amar Ujala Hindi News Live

अपहरण मामले में नौ आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास
– फोटो : अमर उजाला
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व्यवहार न्यायालय दरभंगा के अपर सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर की अदालत ने सोना चांदी की दुकान चलाने वाले व्यवसायी रमण कुमार ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर अपहरण मामले में बुधवार को 9 जुर्मियों को आजीवन सश्रम कारावास और 11 लाख रुपये का जुर्माने की सजा सुनाई है।
बता दें कि रमन ठाकुर के अपहरण मामले की प्राथमिकी सिंघवारा थाना में अपहृत के पिता विष्णुदेव ठाकुर 2/20 दर्ज करवाई थी। इस प्राथमिकी में कहा गया था कि अपहरणकर्ता ठाकुर को मोबाइल फोन करके पांच करोड़ फिरौती की मांग की गई थी। पुलिसिया जांच बढ़ने के बाद एक अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया गया था उसकी स्वीकारोक्ति बयान पर 14 दिन बाद रमन ठाकुर उर्फ चुन्नू ठाकुर को पुलिस ने बरामद किया था।
अभियोजन पक्ष का संचालन लोक अभियोजक नसरुद्दीन ने किया, जबकि सहयोग करने वाले सूचक के अधिवक्ता ऋषभ श्रीवास्तव और अनिल कुमार सिंह ने बताया कि पांच करोड़ रुपये फिरौती के मामले में नौ जुर्मियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 11 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
उन्होंने बताया कि शिवहर जिला के अजय सिंह, नवल किशोर सहनी, अजय किशोर सिंह कौरव आर्मी, वहीं वैशाली जिले के हामिद खां उर्फ हमीद जबकि मुजफ्फरपुर जिला के रहने वाले सुमन कुमार उर्फ लालबाबू, रविरंजन, अमरेंद्र कुमार सिंह और सीतामढ़ी जिला के बबलू झा रोहित कुमार को भा द वी के धारा 364 A आजीवन सश्रम कारावास और पांच लाख अर्थदंड धारा 328 में पांच वर्ष कारावास और 50 हजार अर्थदंड जबकि धारा 344 में 2 साल कारावास और 50 हजार अर्थदंड के साथ अन्य धाराओं में भी सुनवाई करते हुए सजा सुनाई गई है।

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