MP में अब ऑनलाइन ट्रांसफर सुविधा, 30 अप्रैल 2025 तक पोर्टल पर करना होगा आवेदन, कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
MP Electricity Company Online Transfer Facility: मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचरियों के लिए एक अच्छी खबर है, अब उन्हें यदि ट्रांसफर चाहिए तो वे स्वयं में व्यय पर ट्रांसफर करवा सकते हैं वो भी ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से , जी हाँ मध्य प्रदेश की मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए ये सुविधा प्रधान की है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कर्मचारियों (नियमित/संविदा) के सेवा संबंधी मामलों में विस्तार करते हुए कर्मचारियों के स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण की सुविधा को और अधिक सरल बनाते हुए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई है। कंपनी ने अपने कार्य क्षेत्र के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों एवं लाइन स्टॉफ को स्वयं अथवा परिवार में किसी सदस्य की गंभीर बीमारी, पति/पत्नी के शासकीय सेवा में अन्यत्र स्थान पर कार्यरत होने पर/शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत होने पर आपसी स्थानांतरण तथा अन्य कारणों से उनके स्वयं के व्यय पर स्थानान्तरण के लिये ऑनलाइन आवेदन की सुविधा प्रदान की है।
30 अप्रैल 2025 तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन
कंपनी ने कहा है कि कर्मचारी 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक अपने स्थानान्तरण के लिये आवेदन कर सकते हैं। कोई भी कर्मचारी एक ही बार ऑनलाइन स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत (सबमिट) कर सकेगा। स्थानांतरण के लिये केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे। किसी भी स्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
अधिकारियों के लिए नहीं है ये सुविधा
महाप्रबंधक तथा समकक्ष अधिकारी एवं उनसे उच्च पद के अधिकारी स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। ऐसे अधिकारी कर्मचारी जिनकी एक ही स्थान पर पदस्थापना की अवधि 01 वर्ष से कम है, उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
कर्मचारियों की परेशानी देखते हुए लिया ये फैसला
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक क्षितिज सिंघल ने कहा है कि इस नई व्यवस्था से कंपनी कर्मचारियों को अन्य दफ्तरों में जाए बिना स्थानांतरण के आवेदन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदन में दिये गये विकल्प स्थानों पर कर्मचारी स्वयं के व्यय पर अपना स्थानान्तरण करा सकेंगे।
