Share on Google+
Share on Tumblr
Share on Pinterest
Share on LinkedIn
Share on Reddit
Share on XING
Share on WhatsApp
Share on Hacker News
Share on VK
Share on Telegram
50F64F81645A2A453ED705C18C40448C
हेडलाइंस
Who is Zeeshan Akhtar? Key suspect in Baba Siddique murder held in Canada; linked to Bishnoi gang | India News भगवान विष्णु की कृपा चाहिए? तो गुरुवार को जरूर पढ़ें ये चमत्कारी व्रत कथा Bihar Police: Scorpio Ran Over Three Policemen On Atal Path In Patna, Woman Constable Died; - Amar Ujala Hindi News Live Fainted Beaten With Sticks Even Children Were Not Spared Police Had No Mercy Pictures Tell Story Of Brutality - Amar Ujala Hindi News Live Uttarakhand National Highways 720 Crores Approved For Improving National Highways - Amar Ujala Hindi News Live Sehore News: Society Took Out A Candle March In Ahmedpur Minor Rape-death Case - Madhya Pradesh News Aravali Wall Will Be Built In Delhi, Haryana And Rajasthan - Alwar News ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज: दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक हुई बहस, 23 अगली सुनवाई WTA ने ले लिया बड़ा फैसला, प्रजनन प्रोसेस के दौरान प्लेयर्स की रैंकिंग होगी सुरक्षित पति की राह पर निकलीं काजोल, शैतान की तरह 'मां' फिल्म में दिखेगा खतरनाक अवतार, क्या अजय करेंगे कैमियो?

Mp High Court Allegations Of Rape After Four Years Of Consensual Relationship Are Unfair Hc Dismisses Case – Jabalpur News


MP High Court Allegations of rape after four years of consensual relationship are unfair HC dismisses case

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में कहा है कि आपसी सहमति से चार साल तक चले प्रेम संबंध के बाद दुष्कर्म के आरोप अनुचित हैं। अनावेदिका आर्थिक रूप से सक्षम थी, इसके बावजूद भी लंबे समय तक एफआईआर दर्ज करवाने में अतिशत विलंब को तार्किक नहीं माना जा सकता। एकलपीठ ने आदेश के साथ यूपीएससी उत्तीर्ण अधिकारी को राहत प्रदान करते हुए उसके खिलाफ दर्ज प्रकरण को खारिज कर दिया है।

Trending Videos

नरसिंहपुर निवासी वीर सिंह राजपूत ने याचिका दायर कर उसके विरुद्ध दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त करने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। इस दौरान दोनों के बीच कई बार स्वेच्छा से यौन संबंध भी स्थापित हुए। याचिकाकर्ता का दूसरी युवती से विवाह तय हो गया तो उसने एफआईआर दर्ज करा दी। याचिकाकर्ता ने सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण किए जाने के दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश दस्तावेज में बताया गया था कि उसने साल 2019 में सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण की है। वर्तमान में वह प्रोविजन नियुक्ति पर है। उसका तबादला जम्मू-कश्मीर से मध्यप्रदेश हुआ है और आईपीएस के रूप में नियुक्ति हुई है। प्रकरण के कारण उसका भविष्य खतरे में है।

 

पीड़िता ने कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने न केवल शादी का झांसा देकर लंबे समय तक संबंध बनाए। बल्कि उसे ब्लैकमेल करते हुए लाखों रुपये भी ठगे। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज को फर्जी बताते हुए कहा गया कि पिछले दो वर्षाें की सूची में वीर सिंह राजपूत नाम का कोई अधिकारी चयनित नहीं हुआ है। न्यायालय की सहानुभूति पाने याचिकाकर्ता की तरफ से ऐसा किया गया है। एकलपीठ ने सरकार को 15 दिनों में दस्तावेजों की जांच कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए थे।

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि शासकीय अधिवकता द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार के अवर सचिव के रिपोर्ट के अनुसार दस्तावेज कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किए गए हैं। दस्तावेज यानी मेडिकल और फिजिकल टेस्ट, नियुक्ति पत्र आगामी फाउंडेशन कोर्स के लिए अधिसूचना है और डीओपीटी द्वारा जारी किया गया है। याचिकाकर्ता यूपीएससी परीक्षा में आकांक्षी है और उसने परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली है। इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।

अनावेदिका का आरोप है कि याचिकाकर्ता ने प्रथम बार सितंबर 2020 में यौन संबंध स्थापित किए थे। याचिकाकर्ता ने शादी का आश्वासन दिया तो उसे उसने माफ कर दिया था। इसके बाद याचिकाकर्ता ने उसके साथ 20 से 30 बार यौन संबंध स्थािपत किया। इस दौरान उसने वीडियो व फोटो बना लिए थे और रुपये की मांग करते हुए उसे ब्लैकमेल करता था। याचिकाकर्ता के खिलाफ उसने अगस्त 2023 में एफआईआर दर्ज करवाई है। याचिकाकर्ता 31 साल की महिला है और आर्थिक रूप से सक्षम है। आपसी सहमति से चार साल तक चले प्रेम संबंध के बाद दुष्कर्म के आरोप अनुचित है। एकलपीठ ने दायर एफआईआर को खारिज करने के आदेश जारी किए हैं।



Source link

1736420cookie-checkMp High Court Allegations Of Rape After Four Years Of Consensual Relationship Are Unfair Hc Dismisses Case – Jabalpur News
Artical

Comments are closed.

Who is Zeeshan Akhtar? Key suspect in Baba Siddique murder held in Canada; linked to Bishnoi gang | India News     |     भगवान विष्णु की कृपा चाहिए? तो गुरुवार को जरूर पढ़ें ये चमत्कारी व्रत कथा     |     Bihar Police: Scorpio Ran Over Three Policemen On Atal Path In Patna, Woman Constable Died; – Amar Ujala Hindi News Live     |     Fainted Beaten With Sticks Even Children Were Not Spared Police Had No Mercy Pictures Tell Story Of Brutality – Amar Ujala Hindi News Live     |     Uttarakhand National Highways 720 Crores Approved For Improving National Highways – Amar Ujala Hindi News Live     |     Sehore News: Society Took Out A Candle March In Ahmedpur Minor Rape-death Case – Madhya Pradesh News     |     Aravali Wall Will Be Built In Delhi, Haryana And Rajasthan – Alwar News     |     ज्योति मल्होत्रा की जमानत याचिका खारिज: दोनों पक्षों के वकीलों के बीच करीब 20 मिनट तक हुई बहस, 23 अगली सुनवाई     |     WTA ने ले लिया बड़ा फैसला, प्रजनन प्रोसेस के दौरान प्लेयर्स की रैंकिंग होगी सुरक्षित     |     पति की राह पर निकलीं काजोल, शैतान की तरह ‘मां’ फिल्म में दिखेगा खतरनाक अवतार, क्या अजय करेंगे कैमियो?     |    

9213247209
पत्रकार बंधु भारत के किसी भी क्षेत्र से जुड़ने के लिए इस नम्बर पर सम्पर्क करें- 9907788088