Mp News: E-kyc Mandatory For Ration Card Holders, If The Process Is Not Completed Then Ration Will Not Be Avai – Amar Ujala Hindi News Live
मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन का लाभ बिना किसी बाधा के जारी रखने के लिए पात्र हितग्राहियों को 30 अप्रैल तक ई-केवायसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम और मोहल्लों में विशेष कैंप लगाकर ई-केवायसी कार्य तेजी से पूरा किया जाए। मंत्री राजपूत ने बताया कि राज्य में 543.31 लाख पात्र हितग्राहियों में से अब तक लगभग 108.27 लाख लोगों की ई-केवायसी बाकी है। केंद्र सरकार ने इस कार्य को 30 अप्रैल तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा के भीतर यह प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर संबंधित हितग्राहियों को राशन वितरण में दिक्कत आ सकती है।

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