Mp News: Mohan Government’s Special Order For Diwali, Small Businessmen Will Get Exemption In Market Fees – Amar Ujala Hindi News Live

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
– फोटो : अमर उजाला
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दीपावली पर्व के अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार ने छोटे व्यवसायियों को राहत देते हुए बाजार और तहबाजारी कर/शुल्क में छूट देने का आदेश जारी किया है। यह निर्णय राज्य के नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा लिया गया है, जिसमें स्थानीय कारीगरों, स्व-सहायता समूहों एवं छोटे व्यवसायियों को सहायता प्रदान करने पर जोर दिया गया है। यह आदेश 29 अक्तूबर से लेकर 11 नवंबर 2024 (ग्यारस पर्व) तक प्रभावी रहेगा।
मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 और नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत राज्य सरकार ने यह आदेश जारी किया है। इसके तहत अस्थायी रूप से व्यवसाय करने वाले, पथ पर विक्रय करने वाले छोटे विक्रेताओं को दीपावली के समय विक्रय की जाने वाली सामग्री जैसे स्थानीय कारीगरों द्वारा निर्मित मिट्टी एवं गोबर के दीपक, दीपमालाएं तथा धार्मिक प्रतीकों की बिक्री के लिए बाजार में बिना किसी शुल्क के स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को अग्नि दुर्घटनाओं से सुरक्षा हेतु आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, आम नागरिकों, व्यापारियों एवं छोटे विक्रेताओं की सुविधा हेतु बाजारों में सफाई, पेयजल और शौचालय की व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर कहा कि दीपावली के अवसर पर अस्थायी रूप से विक्रय करने वाले छोटे व्यापारियों और ग्रामीण उत्पादकों को बाजार एवं तह बाजार में कर/शुल्क से मुक्त रखा जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि पूरे मध्यप्रदेश में दीपावली पर निर्बाध बिजली आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि हर वर्ग अपने परिवार के साथ इस पर्व को हर्षोल्लास से मना सके। उन्होंने सभी को प्रेम, आनंद और प्रकाश के पर्व की शुभकामनाएं दीं, जो समाज में खुशहाली लाए। प्रेम, आनंद और प्रकाश का पर्व समाज के सभी वर्गों के जीवन में खुशहाली लाए, सभी अपने परिवारों के साथ आनंद से यह पर्व मनाए, यही शुभेच्छा।

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