Mp News: School Bus Fees Now A Part Of Annual Fees, Permission Of District Committee Required For Increasing F – Amar Ujala Hindi News Live

मध्य प्रदेश विधानसभा
– फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर नए नियम लागू किए हैं। 25,000 रुपये तक फीस लेने वाले स्कूल अब फीस नियंत्रण अधिनियम से बाहर होंगे और 15% से अधिक फीस वृद्धि के लिए जिला समिति की अनुमति आवश्यक होगी। इसके साथ ही, परिवहन शुल्क अब वार्षिक फीस में ही शामिल किया जाएगा। इसको लेकर विधेयक मंगलवार को विधानसभा में पेश किया गया। विधानसभा में पारित होने के बाद अब विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।

Comments are closed.