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Now Panchayats Will Levy Cleanliness Fee, If Garbage Is Thrown In The Open Then Fine Up To Rs 500 Will Be Impo – Amar Ujala Hindi News Live


अमर उजाला ब्यूरो, शिमला
Published by: Krishan Singh

Updated Thu, 08 May 2025 10:07 AM IST

खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी गई है।

Now panchayats will levy cleanliness fee, if garbage is thrown in the open then fine up to Rs 500 will be impo

पंचायत
– फोटो : संवाद


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हिमाचल में ग्राम पंचायतें अब स्वच्छता शुल्क लगाएंगी। खुले में कूड़ा फेंकने पर 200 से 500 रुपये तक जुर्माना भी किया जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नई नीति अधिसूचित कर दी गई है। बुधवार को विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने इस बाबत एसओपी जारी की है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को व्यवस्थित करने और ठिकाने लगाने के लिए ये कवायद है। घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में हरे, नीले और लाल डिब्बे का उपयोग कर कचरे का संग्रह किया जाएगा। आदेशों का बार-बार उल्लंघन करने वाली वाणिज्यिक संस्थाओं के व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे।

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