Pm Kisan Mandhan Yojana Problem Of Not Having Agricultural Land In One Own Name Is Coming In The Way – Amar Ujala Hindi News Live

सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : संवाद
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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के सामने खाता खतौनी में खेती की जमीन खुद के नाम न होने की समस्या आड़े आ रही है। किसानाें को 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद पेंशन लाभ देने के लिए संचालित इस योजना में चार साल के भीतर मात्र 2100 किसानों का पंजीकरण हुआ है।
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केंद्र सरकार ने छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करने के लिए अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की। जिसमें 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान जिनके पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि है। वह 50 प्रतिशत अंशदान देकर पेंशन का लाभ लेने के पात्र हैं। लेकिन उत्तराखंड में इस आयु वर्ग के किसानों के पास खुद के नाम कृषि जमीन नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में जमीन माता-पिता के नाम दर्ज है। ऐसे में योजना का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या कम है। जबकि प्रदेश में छोटे किसानों की संख्या नौ लाख से अधिक है।
ये नहीं ले सकते हैं लाभ
राष्ट्रीय पेंशन योजना, राजकीय बीमा निगम योजना, कर्मचारी निधि योजना का लाभ ले रहे किसान योजना में शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा पूर्व और वर्तमान में संविधान पद पर कार्यरत, सरकारी नौकरी, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, निकायों के निर्वाचित पद, आयकर दाता, सेवानिवृत्ति के बाद 10 हजार से अधिक पेंशन धारक योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

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