18 मार्च के आदेश को दी गई थी चुनौती
जयपुर पीठ के अवकाशकालीन न्यायाधीश आनंद शर्मा की अदालत ने यह आदेश एस.बी. सिविल रिट पर सुनवाई करते हुए पारित किया। याचिका में माली गुट ने खेल अधिनियम की धारा 24 के तहत 18 मार्च 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। इस आदेश को पहले अपीलीय प्राधिकारी ने 23 मई को स्थगित किया था, लेकिन 6 जून को इसे खारिज कर दिया गया था।
6 जून के आदेश पर लगी रोक
न्यायालय ने 11 जून 2025 को दिए आदेश में 6 जून के खारिज करने वाले आदेश पर रोक लगा दी। दोनों पक्षों को वर्तमान स्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इससे शिवचरण माली की कार्यकारिणी की वैधता एक बार फिर स्थापित हो गई है।
तदर्थ समिति की बैठक टली, नोटिस होटल को सौंपा गया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुरुवार दोपहर होटल प्रकाश में तदर्थ समिति की प्रस्तावित बैठक स्थगित कर दी गई। एडवोकेट इमरान खान जब होटल नोटिस देने पहुंचे, तो कोई मौजूद नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने होटल मैनेजर को नोटिस सौंपा।
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क्रिकेट संघ में फिर हलचल, 2 जुलाई को अगली सुनवाई
इस पूरे मामले में चुनाव अधिकारी, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के ऑब्जर्वर, स्पोर्ट्स काउंसिल के प्रतिनिधि और तदर्थ समिति के संयोजक शामिल हैं। हाईकोर्ट के आदेश से करौली क्रिकेट संघ में नई हलचल देखी जा रही है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी।

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