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Rouse Avenue Court Defers Decision On Issuing Summons To Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav And Other Accused – Amar Ujala Hindi News Live


अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.

Updated Sat, 07 Sep 2024 03:42 PM IST

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला टाल दिया है। मामले को 13 सितंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 

 


Rouse Avenue Court defers decision on issuing summons to Lalu Prasad Yadav, Tejashwi Yadav and other accused

लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव
– फोटो : अमर उजाला

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विस्तार


दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने नौकरी के लिए जमीन के बदले धन शोधन मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन जारी करने पर फैसला टाल दिया है। मामले को 13 सितंबर को आदेश के लिए सूचीबद्ध किया गया है। 6 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने लालू, तेजस्वी और नौ अन्य के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया था। तीन आरोपियों की सजा खत्म हो चुकी है।

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विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को मामले की सुनवाई अगले सप्ताह के लिए तय की, क्योंकि उन्होंने कहा कि इस मामले में ईडी से कोई और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ईडी ने 6 अगस्त को अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर अपना मामला दर्ज किया।

ईडी ने कहा कि यह मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियों से संबंधित है। यह नियुक्ति लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान की गई थी। इन नियुक्तियों के बदले में नियुक्तियों में राजद सुप्रीमो के परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े उपहार में दिए गए या हस्तांतरित किए गए।



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