Saurabh Sharma Sought Bail In Ed Case Like His Mother And Wife Bhopal Hindi News – Amar Ujala Hindi News Live
परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल की ईडी के प्रकरण में जमानत बुधवार को भी नहीं हो पाई है। ईडी के विशेष न्यायाधीश ने बुधवार को सौरभ शर्मा और शरद जायसवाल मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया है। लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज किए गए भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय से सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल को जमानत मिल चुकी है, लेकिन ईडी प्रकरण में तीनों भोपाल केंद्रीय जेल में बंद हैं।

Comments are closed.