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Sirohi News: Application Process For Temporary Firecracker License Started – Rajasthan News


Sirohi News: Application process for temporary firecracker license started

उपखंड मजिस्ट्रेट कार्यालय।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


सिरोही में आगामी दीपावली 2024 पर आतिशबाजी के लिए अस्थाई पटाखा लायसेंस विस्फोटक नियम 2008 के उप नियम 84 व नियम 106(4) के तहत 30 दिवस अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र दस्तावेजों के साथ 30 सितम्बर 2024 तक प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए गए हैं। इसके बाद कोई आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

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अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट डाॅ. दिनेशराय सापेला ने बताया कि नगरपरिषद सिरोही, नगरपालिका आबूपर्वत, आबूरोड, पिण्डवाडा, शिवगंज तथा जावाल क्षेत्र के आवेदकों को नगरपरिषद एवं नगरपालिका द्वारा अस्थाई दुकानों के लिए चयनित स्थान पर ही अस्थाई पटाखा लाईसेन्स जारी किए जाएंगे। नगरपालिका क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र अंतिम तिथि से पूर्व संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे। उन्होंने बताया कि जिले के ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट के कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत करेंगे। अस्थाई पटाखा लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र (एई-5) मय टाईटल दस्तावेज व साइट प्लान नक्शा ब्ल्यू प्रिन्ट चार प्रतियां, शपथ पत्र, आधार कार्ड की प्रति में इस कार्यालय में इस समयावधि तक प्रस्तुत करेंगे। जांच के बाद अस्थाई अनुज्ञाप्ति जारी की जाएगी। प्रस्तावित स्थल किराये पर है तो किराया नामा चिट्ठी, भवन मालिक का रूपये 50 के स्टाम्प पर सहमति पत्र नोटरी से प्रमाणित शुदा, जिनकी तीन प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।

एडीएम ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव द्वारा विभाग से जारी परमार्शदात्री के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने (अनुज्ञापत्रधारी) व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दीवाली, गुरूपर्व एवं अन्य त्योहार पर रात्रि 8 बजे से 10 बजे तक छठ पर्व पर सवेरे 6 बजे से रात 8 बजे एवं क्रिसमस व न्यू ईयर पर 11.55 पीएम से 12.30 एम पर चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बाॅक्स पर नीरी द्वारा जारी किये गये क्यूआर कोड को स्कैन करके की जा सकती है। जिस शहर में क्वालिटी इण्डेक्स पुअर या उससे खराब है, वहां पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक होगी। उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेन्सी द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है। 



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