Sirohi News Deadline For Applying For Loan For Self-employment Of Sc-st Families Has Been Extended – Rajasthan News

सिरोही जिला कलेक्ट्रेट
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अनुसूचित जाति, जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम (अनुजा निगम) सिरोही द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय निगमों की लोन योजनाओं में अनुसूचित जाति वर्ग के 40 अनुसूचित जनजाति वर्ग के 32, विशेष योग्यजन वर्ग के 10, सफाई कर्मचारी/स्वच्छकार वर्ग के 20 एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 11 व्यक्तियों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए विभित्र व्यवसाय, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र आदि यथा किराणा दुकान, सिलाई कटिंग, भैंस/गाय पालन, कपड़ा दुकान, फैन्सी स्टोर, कम्प्यूटर जाॅब वर्क, ऑटो पाटर्स, साइकिल मरम्मत, बिजली सामान दुकान, टेंट हाउस, इलेक्ट्रिक बैटरी रिक्शा, जीप टैक्सी आदि हेतु अनुजा निगम पोर्टल पर ऑनलाइन लोन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक राजेन्द्र कुमार पुरोहित ने बताया कि योजना में ऐसे आशार्थी जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के मध्य हो एवं जिनके परिवार की वार्षिक आय 3,00,000 रुपये से कम हो, को छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करवाया जाएगा एवं नियमानुसार इकाई लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम अनुदान राशि 50,000 रुपये स्वीकृत की जाएगी। आवेदक सिरोही जिले का मूल निवासी होना चाहिए तथा लोन एवं बैंक अथवा वित्तीय संस्था का अवधि पार लोन बकाया नही होना चाहिए।
आशार्थियों का चयन जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अप्रेजल कमेटी द्वारा साक्षात्कार एवं मूल दस्तावेजों आदि की स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा। लोन की वसूली 5 वर्ष में की जाएगी एवं लोन वसूली के लिए अग्रिम 20 चेक आदि प्रस्तुत करने होंगे। लोन लेने के इच्छुक व्यक्ति ऑनलाइन अनुजा निगम के पोर्टल पर ई-मित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्तूबर से बढ़ाकर 30 नवम्बर 2024 तक कर दी गई है।
आवेदक द्वारा लोन आवेदन पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र की प्रति, आधार कार्ड की प्रति (जन आधार प्लेटफार्म से सत्यापन), आवेदक के स्वयं के द्वारा सत्यापित वार्षिक आय प्रमाण पत्र, किसी भी बैंक या अन्य संस्था से ऋण नहीं होने का स्वयं द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र एवं जन आधार से लिंक खाता संख्या पास बुक की प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

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