Sri Ganganagar: District Magistrate Imposed Ban On Drone Activities, Not Applicable On Security Forces – Amar Ujala Hindi News Live
श्री गंगानगर जिला मजिस्ट्रेट डॉ. मंजू ने संपूर्ण जिले में ड्रोन गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 मई, 2025 से आगामी दो माह तक संपूर्ण जिले में ड्रोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस दौरान इसके उपयोग हेतु वायुयान अधिनियम 1934 एवं मानव रहित विमान प्रणाली नियम 2021 के तहत ड्रोन के संचालन को नियंत्रित करने हेतु बनाए गए नियमों की सख्ती से पालना की जाएगी।

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