The Collector Issued An Advisory Regarding The Food Prepared In Various Events – Amar Ujala Hindi News Live

कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी
– फोटो : अमर उजाला
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कलेक्टर रवींद्र कुमार चौधरी ने मैरिज गार्डन संचालक, होटल संचालक, रेस्टोरेंट, कैटरर, टेंट हाउस, वाटर सप्लायर, किराना और डेयरी संचालकों को विभिन्न आयोजनों में बनने वाले भोजन के संबंध में एडवाइजरी जारी की है।
जिसके तहत विभिन्न आयोजन जैसे विवाह समारोह, भंडारा, सामुदायिक कार्यक्रम जहां अधिक संख्या में लोगों के लिए सामूहिक भोजन बनाकर परोसा जाता है। उसमें यह ध्यान रखा जाए कि होटल या मैरिज गार्डन संचालक अथवा कार्यक्रम आयोजक भोजन तैयार करने वाले उन्हीं केटरर की सेवाएं लेंगे, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानव प्राधिकरण के पोर्टल पर रजिस्टर्ड हो।
इस बात का अनुबंध कैटरर के साथ करेंगे कि कार्यक्रम में क्या-क्या खाद्य सामग्री तैयार की जाएगी। उसे गुणवत्ता युक्त रखने की जवाबदारी कैटरर एवं संचालक की होगी। कार्यक्रम संचालक या कैटरर भोजन बनाने में तैयार की गई सामग्री पानी, डेयरी पदार्थ, तेल, घी इत्यादि खाद्य पदार्थों के लगभग दो-दो किलोग्राम मात्रा कार्यक्रम समाप्त होने के सात दिवस तक सुरक्षित रखेंगे, जिससे आवश्यकता पड़ने पर नमूना जांच संबंधी कार्रवाई की जा सके।
पैक खाद्य सामग्री के संबंध में निर्माण या एक्सपायरी डेट तथा लॉट नंबर, बैच नंबर तथा निर्माता कंपनी का नाम व पता रैपर या लेवल के रूप में कार्यक्रम समाप्ति के सात दिन तक सुरक्षित रखेंगे। इसमें जल्दी खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही, पनीर, मावा इत्यादि को दो से आठ डिग्री सेल्सियस पर फ्रीजर इत्यादि में संरक्षित रखेंगे।

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