ओबीसी आरक्षण के खिलाफ दायर उस याचिका को जबलपुर हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है, जिसमें पूर्व में पारित आदेश के तहत फॉर्मूला 87:13 की अनुमति प्रदान की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि याचिका में एक्ट को नहीं, अध्यादेश को चुनौती दी गई थी। युगलपीठ ने अन्य याचिकाओं में ओबीसी आरक्षण 27 प्रतिशत किए जाने पर रोक बरकरार रखी है।

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