Theft In Bank: Customers Are Restless How They Will Get Their Jwellery And Money. – Amar Ujala Hindi News Live
चोरी के सामान का इतना मिलेगा मुआवजा
बैंक के लॉकर में जो सामान रखा था लूट के बाद उसकी क्या भरपाई होगी? इस संबंध में इंडियन ओवरसीज मटियारी शाखा प्रबंधक संदीप सिंह व क्षेत्रीय मैनेजर विकास वर्मा दोनों ने चुप्पी साध रखी है।
मामले में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के मीडिया प्रभारी ने जरूर इस धुंधलके पर स्थिति साफ की है। उन्होंने बताया कि ग्राहक लॉकर के अंदर क्या सामान रखता है, इसकी जानकारी सिर्फ ग्राहक को होती है। एक चाबी बैंक और एक चाबी ग्राहक के पास होती है। अब जिस लॉकर से सामान लूटा गया उस लॉकर के ग्राहक को सिर्फ उसके किराये का 100 गुना मुआवजा मिलेगा।
स्पष्ट किया कि लॉकर के सामान का बीमा नहीं होता है, बल्कि बैंक लॉकर का बीमा करवाता है। इस हिसाब से बैंक को नुकसान नहीं होता बल्कि वह मुआवजा राशि बीमा कंपनी से लेती है।

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