जबलपुर हाईकोर्ट
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च्वाइस फिलिंग के अनुरूप स्थानांतरण किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसे लेकर हुई सुनवाई में हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि च्वाइस फिलिंग करवाने के बाद सरकार उस पर अमल करने के लिए बाध्य है। एकलपीठ ने अतिशेष शिक्षक के स्थानांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश जारी करते हुए उनके अभ्यावेदन का 15 दिनों में निराकरण करने के आदेश दिए हैं।
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