Uttarakhand Cabinet Ordinance Amending Panchayat Act For Obc Reservation Many Proposals Including Women Policy – Amar Ujala Hindi News Live उत्तराखंड By On Apr 15, 2025 0 यह भी पढ़ें Manipur violence: Mallikarjun Kharge urges President Murmu… Nov 19, 2024 Sawai Madhopur: Ten Houses Were Damaged Due To Lightning,… Jan 16, 2025 पंचायत एक्ट में संशोधन के लिए प्रदेश सरकार आज अध्यादेश ला सकती है। ओबीसी आरक्षण के लिए पंचायत एक्ट में संशोधन होना है। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग आरक्षण के लिए सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप चुका है। Trending Videos यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के मुताबिक 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते। ऐसे में एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। राज्य में पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी के आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन किया जाना है। पूर्व आईएएस एसएस पांगती बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी संदर्भ में 50 प्रतिशत से अधिक पद आरक्षित नहीं किए जा सकते, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए इसकी अनदेखी होती रही है। धामी कैबिनेट की बैठक आज मंगलवार को होगी। शाम को छह बजे सीएम की अध्यक्षता में होगी बैठक बैठक में राज्य की महिला नीति समेत कई प्रस्ताव आ सकते हैं। शाम को छह बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। प्रदेश में कृषि से संबंधित योजनाओं को लेकर कई फैसले हो सकते हैं। इसमें ड्रैगन फ्रूट खेती की नीति, कीवी, मोटे अनाज को बढ़ावा देने की नीति शामिल है। ये भी पढ़ें…Uttarakhand: बाजार से बिजली खरीद पर पांच प्रतिशत का प्रतिबंध पड़ सकता है भारी, रास्ता तलाश रहा निगम इसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले में ग्राम पंचायत सिरौली कलां को नगर पंचायत बनाने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। स्ट्रीट चिल्ड्रन नीति भी कैबिनेट में रखी जा सकती है। वहीं, वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी और होम स्टे सेवायोजन को लेकर भी प्रस्ताव आ सकता है। Source link Like0 Dislike0 25774600cookie-checkUttarakhand Cabinet Ordinance Amending Panchayat Act For Obc Reservation Many Proposals Including Women Policy – Amar Ujala Hindi News Liveyes