Uttarakhand High Court Not Give Order On Reservation Rules Challenging Petition No Obstacle For Elections – Amar Ujala Hindi News Live – Uttarakhand:आरक्षण नियमावली की याचिका पर हाईकोर्ट ने नहीं दिया आदेश, कहा

उत्तराखंड हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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नैनीताल हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव व पंचायत चुनाव कराने के लिए जारी आरक्षण नियमावली 2024 को चुनौती देने वाली अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं को चार हफ्ते में प्रतिशपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई तीन मार्च को होगी। न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने इस मामले में कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया। निकाय चुनाव के लिए 23 जनवरी को मतदान और 25 को मतगणना होनी है। ऐसे में फिलहाल चुनाव जारी रहने में कोई बाधा नजर नहीं आ रही है।

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