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Uttarakhand Land Law: Now You Will Get Only As Much Land In The Name Of Investment As Required – Amar Ujala Hindi News Live


Uttarakhand Land Law: now you will get only as much land in the name of investment as required

भू-कानून
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार


प्रदेश में निवेश के नाम पर उतनी ही भूमि खरीदने की अनुमति होगी, जितनी जरूरी होगी। नया कानून लागू होने के बाद खरीदी गई भूमि का तय सीमा के अनुरूप उपयोग नहीं होगा तो यह सरकार में निहित हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में मंजूर भूमि संबंधी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि की सीमा हटाए जाने के प्रावधान को रद्द होने के बाद भूमि की अंधाधुंध खरीद पर भी अंकुश लग सकेगा।

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बता दें कि 2018 में त्रिवेंद्र सरकार ने औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950) में बदलाव किया था। तत्कालीन सरकार का तर्क था कि तराई क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठान, पर्यटन गतिविधियों, चिकित्सा तथा चिकित्सा शिक्षा के विकास के लिए निर्धारित सीमा से अधिक भूमि की मांग है। इस कारण कई प्रस्ताव लंबित हैं। इसके लिए उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम व्यवस्था 1950) में परिवर्तन किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (अनुकलन एवं उपरांतरण आदेश 2001) (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी थी। अधिनियम की धारा 154 (4) (3) (क) में बदलाव किया गया, जिससे कृषि और बागवानी की भूमि को उद्योग स्थापित करने के लिए खरीदने की छूट मिल गई।

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होटल, रिजॉर्ट, उद्यान खेती के नाम पर बाहर से आए लोगों ने पहाड़ में जितनी भूमि खरीदी, उसका कम हिस्सा उपयोग में लाए और बाकी के मालिक बन बैठे। इसे लेकर स्थानीय लोगों में खासी नाराजगी है और वे सशक्त भू-कानून बनाने की मांग कर रहे हैं ताकि राज्य में खेती की जमीन को बचाया जा सके। जनसांख्यिकीय बदलाव और जन दबाव के चलते धामी सरकार ने भू-कानून के ढीले प्रावधानों को खत्म करने का संकल्प लिया।



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