Uttarakhand Land Law: Now You Will Get Only As Much Land In The Name Of Investment As Required – Amar Ujala Hindi News Live

भू-कानून
– फोटो : अमर उजाला
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प्रदेश में निवेश के नाम पर उतनी ही भूमि खरीदने की अनुमति होगी, जितनी जरूरी होगी। नया कानून लागू होने के बाद खरीदी गई भूमि का तय सीमा के अनुरूप उपयोग नहीं होगा तो यह सरकार में निहित हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक, कैबिनेट में मंजूर भूमि संबंधी विधेयक में यह प्रावधान किया गया है। माना जा रहा है कि साढ़े 12 एकड़ से अधिक भूमि की सीमा हटाए जाने के प्रावधान को रद्द होने के बाद भूमि की अंधाधुंध खरीद पर भी अंकुश लग सकेगा।

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