सतना जिले में स्कूल शिक्षा विभाग में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वाले शिक्षाकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई न किए जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। मुख्य न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत एवं न्यायमूर्ति विवेक जैन की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
