
जबलपुर हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला
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शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में फार्म भरने के दौरान कार्यरत अतिथि शिक्षकों से 200 दिनों या तीन सेमेस्टर के कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र मांगे जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी। हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल ने कनिष्ठ अतिथि शिक्षकों के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी करते हुए उन्हें चयन प्रक्रिया में शामिल करने निर्देश जारी किये है। एकलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि चयन प्रक्रिया याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।

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