राहुल गांधी मानहानि केस: सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई पूरी, 26 अक्टूबर को आएगा फैसला
सुल्तानपुर: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि मामले में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख निर्धारित की है। यह मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ वर्ष 2018 में कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़ा है।
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला के मुताबिक, मामले में दोनों पक्षों की ओर से अंतिम बहस पूरी हो चुकी है। निर्धारित तारीख पर राहुल गांधी को अदालत में उपस्थित होना होगा। फैसले की तारीख तय होने के बाद अब सभी की निगाहें अदालत के निर्णय पर टिकी हैं।
2018 के चुनाव प्रचार से जुड़ा है मामला
यह मानहानि मामला वर्ष 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी की ओर से तत्कालीन भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी से संबंधित है। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दाखिल किया था।
विजय मिश्रा सुल्तानपुर के रहने वाले भाजपा नेता और जिला सहकारी बैंक के पूर्व अध्यक्ष बताए जाते हैं। उन्होंने 4 अगस्त 2018 को यह मामला दर्ज कराया था। शिकायतकर्ता का आरोप था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से अमित शाह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
दोनों पक्षों ने अदालत में रखीं दलीलें
मामले की सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अपने-अपने तर्क और साक्ष्य अदालत के सामने रखे। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बचाव पक्ष का पक्ष रखा, जबकि शिकायतकर्ता विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पांडेय ने दलीलें पेश कीं।
दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने फैसला सुनाने के लिए 26 अक्टूबर की तारीख तय की है। अब इस मामले में अदालत के अंतिम निर्णय का इंतजार किया जा रहा है।
2023 में राहुल गांधी को किया गया था तलब
इस मामले में अदालत ने 27 नवंबर 2023 को राहुल गांधी को मुकदमे का सामना करने के लिए तलब किया था। इसके बाद 20 फरवरी 2024 को राहुल गांधी अदालत में पेश हुए थे, जहां उन्हें जमानत मिल गई थी। मामले की आगे की सुनवाई के दौरान उनके बयान भी दर्ज किए गए।
शिकायतकर्ता की ओर से कथित टिप्पणी से संबंधित आवाज के नमूने का मिलान कराने की मांग भी की गई थी। हालांकि, इस मांग को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद संबंधित आदेश को चुनौती देने वाली याचिका भी उच्च अदालतों में सफल नहीं हुई।
प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े दूसरे मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट की रोक
राहुल गांधी से जुड़ा एक अन्य मानहानि मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई कथित टिप्पणी को लेकर भी चर्चा में है। यह मामला वर्ष 2018 में राफेल लड़ाकू विमान सौदे के संदर्भ में दिए गए बयानों से संबंधित है।
इस मामले में 13 अक्टूबर 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की पीठ ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा।
इस प्रकार, राहुल गांधी से जुड़े दोनों मानहानि मामलों की कानूनी स्थिति अलग-अलग है। सुल्तानपुर में अमित शाह पर कथित टिप्पणी से जुड़े मामले में 26 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाना निर्धारित है, जबकि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल ट्रायल पर रोक लगा दी है।

