Fatehabad Acid Attack Case: युवक पर तेजाब फेंकने वाले को 10 साल की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, फतेहाबाद। रंजिश के चलते घर के आंगन में चारपाई पर सो रहे युवक पर तेजाब से भरी कांच की बोतल फेंकने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत ने आरोपित राम सिंह को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को धारा 326-ए के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
अदालत ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर राम सिंह को छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने की।
2023 में घर के आंगन में सो रहे युवक पर फेंका था तेजाब
मामला थाना शहर टोहाना क्षेत्र का है। घटना 21 जुलाई 2023 की रात करीब सवा 10 बजे हुई थी। पीड़ित अपने घर के आंगन में चारपाई पर सो रहा था। इसी दौरान राम सिंह तेजाब से भरी कांच की बोतल लेकर घर के गेट पर पहुंचा।
आरोपित ने गेट से ही चारपाई की तरफ तेजाब से भरी बोतल फेंक दी और मौके से फरार हो गया। बोतल पीड़ित के शरीर पर लगकर टूट गई। तेजाब गिरने से उसके माथे, छाती, दाहिनी कमर और कंधे पर जलने की चोटें आईं।
घटना के बाद पीड़ित को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में उसके चेहरे, छाती और दाहिनी बांह पर जलने के निशान दर्ज किए गए।
पिता ने आरोपित को भागते हुए देखा
घटना के बाद पीड़ित के पिता ने आरोपित को गली में भागते हुए देखा था। उनके बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और मौके का नक्शा तैयार किया। जांच के दौरान तेजाब वाली कांच की बोतल के टूटे हुए टुकड़े भी बरामद किए गए। पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट समेत अन्य साक्ष्यों को जांच में शामिल किया।
अदालत में पेश किए गए साक्ष्य
मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवेंदु जैन की अदालत में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला न्यायवादी देवेंद्र मित्तल और सहायक जिला न्यायवादी सुरेंद्र सिंह ने मामले की पैरवी की।
अदालत के समक्ष घटना से जुड़े साक्ष्य, पीड़ित की चोटों से संबंधित मेडिकल रिपोर्ट, घटनास्थल से बरामद कांच के टुकड़े और अन्य तथ्यों को रखा गया। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने राम सिंह को दोषी करार दिया।
10 साल का कठोर कारावास और 50 हजार जुर्माना
अदालत ने दोषी राम सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 326-ए के तहत 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी जुर्माने की राशि अदा नहीं करता है तो उसे छह माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।
इस फैसले के बाद तेजाब हमले के इस मामले में अदालत ने दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। मामला वर्ष 2023 में हुई घटना से जुड़ा था, जिसमें घर के आंगन में सो रहे युवक को निशाना बनाया गया था।

