यूपी में खुली मिठाइयों पर अब लिखनी होगी ‘यूज बाई डेट’, 15 अक्टूबर से लागू होगा नया नियम
उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने राज्य में बिक्री के लिए रखी जाने वाली मिठाइयों को लेकर नई व्यवस्था लागू करने का फैसला किया है। 15 अक्टूबर 2026 से उत्तर प्रदेश में बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर ‘यूज बाई डेट’ यानी इस्तेमाल की अंतिम तारीख स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था खास तौर पर खुली मिठाइयों के लिए अहम है, क्योंकि इनके मामले में अब तक उपयोग की अंतिम तारीख दिखाने की स्पष्ट अनिवार्यता नहीं थी।
क्यों लिया गया यह फैसला?
FSDA के मुताबिक, हाल के महीनों में मिठाई बनाने और बेचने वाले प्रतिष्ठानों में किए गए निरीक्षण और प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान यह सामने आया कि कई जगह ग्राहकों को मिठाई के निर्माण की तारीख और उसके इस्तेमाल की अंतिम अवधि की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल रही थी।
ऐसी स्थिति में ग्राहक के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि मिठाई कितनी ताजा है और उसे कितने समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। विभाग का कहना है कि मिठाइयों की प्रकृति और प्रकार के अनुसार उनकी उपयोग अवधि अलग-अलग होती है। कुछ मिठाइयां करीब एक दिन तक ही उपयोग के लिए उपयुक्त रहती हैं, जबकि कुछ की अवधि 30 दिन तक हो सकती है। समय बीतने के साथ मिठाई की गुणवत्ता, स्वाद और ताजगी प्रभावित हो सकती है।
खुली मिठाइयों पर भी दिखेगी अंतिम तारीख
नई व्यवस्था के तहत दुकानों और मिठाई निर्माण प्रतिष्ठानों को बिक्री के लिए प्रदर्शित और भंडारित मिठाइयों पर उनकी ‘यूज बाई डेट’ स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी।
इसका मतलब है कि ग्राहक मिठाई खरीदने से पहले यह देख सकेगा कि संबंधित मिठाई का सेवन किस तारीख तक किया जाना उचित है। इससे खरीदारी के समय ग्राहक को मिठाई की उपयोग अवधि के बारे में अधिक स्पष्ट जानकारी मिलेगी।
पैक्ड यानी डिब्बाबंद मिठाइयों पर पहले से ही अवसान तिथि या ‘यूज बाई डेट’ अंकित करने की व्यवस्था है। नई व्यवस्था का खास महत्व खुली मिठाइयों को लेकर है, जहां ग्राहक आम तौर पर काउंटर या ट्रे में रखी मिठाई खरीदता है।
उपभोक्ताओं को मिलेगा खरीदारी का बेहतर विकल्प
विभाग का मानना है कि मिठाई पर उपयोग की अंतिम तारीख साफ-साफ लिखे होने से उपभोक्ता अधिक जानकारी के साथ खरीदारी कर सकेंगे। ग्राहक अपनी जरूरत के अनुसार मिठाई की मात्रा और प्रकार का चुनाव कर सकेगा तथा लंबे समय से रखी मिठाई खरीदने से बचने के लिए उपलब्ध जानकारी का इस्तेमाल कर सकेगा।
FSDA के अनुसार यह कदम मिठाई कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और उपभोक्ताओं को खाद्य पदार्थ से जुड़ी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में है।
FSDA आयुक्त ने जारी किया आदेश
यह व्यवस्था खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की आयुक्त डॉ. रोशन जैकब के आदेश के तहत लागू की जा रही है। विभाग ने इसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और उपभोक्ता हितों से जुड़ी व्यवस्था बताया है।
FSDA ने अपने फैसले को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 में उपभोक्ताओं के हितों और मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा से जुड़े प्रावधानों से भी जोड़ा है। विभाग के अनुसार खाद्य कारोबार में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखना भी जरूरी है।
दूध प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए भी बड़ा फैसला
मिठाइयों के साथ-साथ FSDA ने उत्तर प्रदेश में दूध और दूध से बने उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों को लेकर भी अहम निर्देश जारी किया है। विभाग ने ऐसी इकाइयों में एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है।
विभागीय निरीक्षण के दौरान कुछ दुग्ध प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में इन रसायनों का इस्तेमाल कूलेंट के तौर पर किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इनका इस्तेमाल पाश्च्युरीकरण और प्रशीतन जैसी प्रक्रियाओं में किया जा रहा था।
FSDA के मुताबिक, प्रोसेसिंग उपकरण में लीकेज की स्थिति में इन रसायनों के दूध या दूध से बने उत्पादों के संपर्क में आने का जोखिम हो सकता है। इसी वजह से इनके इस्तेमाल पर रोक लगाई गई है। विभाग ने इनके विकल्प के तौर पर प्रोपलीन ग्लाइकोल के इस्तेमाल का उल्लेख किया है, जिसका उपयोग कई दुग्ध प्रसंस्करण इकाइयां पहले से कर रही हैं।
15 अक्टूबर से बदल जाएगा मिठाई खरीदने का तरीका
नई व्यवस्था लागू होने के बाद उत्तर प्रदेश में मिठाई खरीदते समय ग्राहकों को सिर्फ मिठाई की कीमत और प्रकार ही नहीं, बल्कि उसकी यूज बाई डेट की जानकारी भी स्पष्ट रूप से मिल सकेगी।
त्योहारी सीजन से पहले लागू होने जा रही इस व्यवस्था के तहत मिठाई कारोबारियों को अपनी बिक्री के लिए रखी मिठाइयों की उपयोग अवधि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी। इससे उपभोक्ताओं को मिठाई खरीदने से पहले उसकी ताजगी और उपयोग की निर्धारित अवधि के संबंध में जानकारी मिल सकेगी।
रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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