गुजरात में 24 घंटे खुलेंगी दुकानें और मॉल, रेस्टोरेंट-होटल समेत इन कारोबारों को बड़ी राहत
गुजरात में अब दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, गैरेज और शोरूम जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान 24 घंटे खुले रखे जा सकेंगे। राज्य सरकार ने कारोबार से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए यह सुविधा देने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य राज्य में कारोबार को आसान बनाना और व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देना है।
राज्य सरकार ने ‘गुमास्ता धारा’ से जुड़े प्रावधानों में बदलाव करते हुए व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अधिक लचीले तरीके से संचालन की अनुमति देने का प्रावधान किया है। हालांकि, 24 घंटे कारोबार चलाने के दौरान प्रतिष्ठानों को स्वच्छता, यातायात व्यवस्था और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
किन प्रतिष्ठानों को मिलेगी सुविधा?
नए प्रावधानों के तहत कई तरह के व्यावसायिक प्रतिष्ठान चौबीसों घंटे संचालित किए जा सकेंगे। इनमें दुकानें, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, कैफे, गैरेज और शोरूम जैसे कारोबार शामिल हैं।
सरकार का मानना है कि कारोबार के समय में अधिक लचीलापन मिलने से व्यापारियों और ग्राहकों दोनों को सुविधा होगी। साथ ही इससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है।
सुरक्षा और स्वच्छता के नियम जरूरी
24 घंटे दुकान या अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान चलाने की अनुमति के बावजूद संचालकों को जरूरी नियमों का पालन करना होगा। इनमें स्वच्छता, ट्रैफिक प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े नियम प्रमुख हैं।
खास तौर पर अग्नि सुरक्षा मानकों को लेकर भी नए प्रावधान किए गए हैं। सरकार ने अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को जोखिम और कार्य-निष्पादन आधारित बनाने की बात कही है, ताकि इमारत के प्रकार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षा मानक लागू किए जा सकें।
उद्योग राज्य मंत्री ने बताया सरकार का उद्देश्य
गुजरात विधानसभा में उद्योग राज्य मंत्री डॉ. जयराम गामित ने कहा कि राज्य में उद्योग और व्यवसाय से जुड़ी नियामक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कारोबारियों के लिए अनावश्यक प्रक्रियाओं को कम करना और राज्य में निवेश एवं व्यापार के लिए बेहतर माहौल तैयार करना है।
‘विकसित गुजरात से विकसित भारत’ पर जोर
राज्य सरकार ने ‘विकसित गुजरात से विकसित भारत @2047’ के संकल्प के साथ गुजरात औद्योगिक नीति-2026 को आगे बढ़ाया है। सरकार के मुताबिक, इस नीति के जरिए उद्योगों और कारोबार को बढ़ावा देने के साथ निवेश के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है।
चारों क्षेत्रों में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से भी औद्योगिक नीति को लेकर जानकारी साझा की गई है। 24 घंटे व्यावसायिक प्रतिष्ठान खोलने की सुविधा को इसी व्यापक कारोबारी सुधार प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है।
गुजरात सरकार के इस फैसले से कारोबारियों को अपने प्रतिष्ठानों के संचालन में अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। हालांकि, 24 घंटे संचालन के दौरान सुरक्षा, स्वच्छता और यातायात से जुड़े नियमों का पालन करना अनिवार्य रहेगा।
रिपोर्टर; सतविंदर, कौर मुख्य संवाददाता हरियाणा
दैनिक रुस्तम-ए-हिन्द
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