हरियाणा में गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी नौकरी की सुरक्षा, CM नायब सैनी सरकार लाएगी Service Security Act 2026
चंडीगढ़: हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने विश्वविद्यालयों में लंबे समय से काम कर रहे गेस्ट फैकल्टी के लिए बड़ा कदम उठाने की तैयारी की है। राज्य सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत पात्र गेस्ट फैकल्टी को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए नया Service Security Act 2026 लाएगी। शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने 1 सितंबर 2026 को हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान यह जानकारी दी।
विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को मिलेगी राहत
शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान बताया कि सरकार विश्वविद्यालयों में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी को सेवा सुरक्षा देने के लिए नया कानून लाने जा रही है। सरकार का उद्देश्य लंबे समय से विश्वविद्यालयों में सेवाएं दे रहे पात्र शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करना है।
सरकार की ओर से यह कदम उन शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जो वर्षों से अस्थायी या गेस्ट आधार पर विश्वविद्यालयों में अध्यापन कार्य कर रहे हैं और नौकरी की अनिश्चितता का सामना करते हैं।
कमेटी की सिफारिश के आधार पर तैयार होगा कानून
सरकार ने गेस्ट फैकल्टी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए एक उच्चस्तरीय कमेटी का गठन किया था। यह कमेटी महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय (MDU), रोहतक के कुलपति की अध्यक्षता में बनाई गई थी।
कमेटी ने शिक्षक संगठनों की मांगों और विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के बाद विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को सेवा सुरक्षा देने की सिफारिश की। इसी आधार पर सरकार ने नया Service Security Act 2026 तैयार करने की दिशा में कदम बढ़ाया है।
कॉलेजों की तर्ज पर विश्वविद्यालयों में भी मिलेगी सुरक्षा
शिक्षा मंत्री ने बताया कि हरियाणा में पहले ही Service Security Act 2024 के माध्यम से कॉलेजों में पात्र कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा का लाभ दिया जा चुका है। इस व्यवस्था के तहत 2,095 कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी का लाभ मिलने की जानकारी दी गई है।
अब इसी तर्ज पर विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले पात्र गेस्ट फैकल्टी के लिए नया कानून लाने की तैयारी है।
पात्रता के लिए तय किए जाएंगे मानदंड
प्रस्तावित कानून के तहत सेवा सुरक्षा का लाभ सभी गेस्ट फैकल्टी को स्वतः नहीं मिलेगा। इसके लिए पात्रता से जुड़े कुछ मानदंड निर्धारित किए जाएंगे।
कमेटी ने पात्रता के लिए शिक्षकों की उम्र, सेवा की अवधि, असिस्टेंट प्रोफेसर पद के लिए योग्यता और अन्य संबंधित मानकों को ध्यान में रखने की सिफारिश की है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया के लिए निर्धारित समयसीमा तय किए जाने की बात भी सामने आई है।
हजारों शिक्षकों को मिल सकती है राहत
हरियाणा की विभिन्न यूनिवर्सिटीज में लंबे समय से गेस्ट और कॉन्ट्रैक्चुअल आधार पर शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। नए कानून के लागू होने के बाद पात्र शिक्षकों को नौकरी की स्थिरता मिलने की उम्मीद है।
शिक्षक संगठनों की ओर से लंबे समय से सेवा सुरक्षा और नियमितीकरण जैसे मुद्दे उठाए जाते रहे हैं। सरकार के इस प्रस्ताव को उनके लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण पर भी सरकार का रुख
विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी के अलावा हरियाणा के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण की मांग भी चर्चा में है। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक, सरकार ने गेस्ट टीचर्स को नियमित करने की संभावनाओं पर विचार करने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, हरियाणा के करीब 12 हजार गेस्ट टीचर्स लंबे समय से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।
CM नायब सिंह सैनी सरकार का बड़ा फैसला
गेस्ट फैकल्टी के लिए Service Security Act 2026 लाने का फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली हरियाणा सरकार की कर्मचारी और शिक्षा क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
सरकार का कहना है कि लंबे समय से सेवाएं दे रहे पात्र शिक्षकों को नौकरी की सुरक्षा देने से उनके भविष्य में स्थिरता आएगी। नए कानून के जरिए विश्वविद्यालयों में गेस्ट फैकल्टी के लिए सेवा सुरक्षा का एक स्पष्ट कानूनी ढांचा तैयार किया जाएगा।
क्या बदलेगा नए कानून से?
Service Security Act 2026 लागू होने के बाद पात्र विश्वविद्यालय गेस्ट फैकल्टी को उनकी सेवा के संबंध में अधिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है। हालांकि, कानून के अंतिम प्रावधान और पात्रता की विस्तृत शर्तें सरकार द्वारा अधिनियम को अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्पष्ट होंगी।
फिलहाल सरकार ने कमेटी की सिफारिशों के आधार पर कानून लाने की घोषणा की है। इसलिए शिक्षकों के लिए यह घोषणा बड़ी राहत की उम्मीद जरूर पैदा करती है, लेकिन अंतिम लाभ कानून में तय नियमों के अनुसार ही मिलेगा।
निष्कर्ष: हरियाणा सरकार विश्वविद्यालयों के गेस्ट फैकल्टी को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए Service Security Act 2026 लाने की तैयारी कर रही है। सरकार ने यह कदम कमेटी की सिफारिशों के आधार पर उठाया है। कॉलेजों में लागू सेवा सुरक्षा व्यवस्था की तर्ज पर विश्वविद्यालयों के पात्र गेस्ट फैकल्टी को भी भविष्य में नौकरी की अधिक स्थिरता मिलने की उम्मीद है।

