दिल्ली-NCR GRAP: AQI बढ़ते ही लागू होंगी पाबंदियां, जानें 4 स्टेज में क्या बदलेगा
नई दिल्ली: दिल्ली-NCR में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली-NCR GRAP का संशोधित प्लान जारी कर दिया है। नया ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान तत्काल प्रभाव से लागू है, लेकिन इसमें शामिल पाबंदियां वायु गुणवत्ता खराब होने के साथ संबंधित स्टेज के तहत लागू की जाएंगी। संशोधित GRAP में कुल 48 एक्शन पॉइंट शामिल हैं।
AQI के हिसाब से चार स्टेज
नए GRAP को चार चरणों में बांटा गया है। हर चरण में प्रदूषण की स्थिति के अनुसार अलग-अलग कदम उठाए जाएंगे और पहले से लागू उपाय अगले चरण में भी जारी रहेंगे।
- स्टेज-1: AQI 201 से 300 — खराब
- स्टेज-2: AQI 301 से 400 — बहुत खराब
- स्टेज-3: AQI 401 से 450 — गंभीर
- स्टेज-4: AQI 450 से ऊपर — गंभीर प्लस
इन चारों चरणों में क्रमशः 25, 8, 10 और 5 एक्शन पॉइंट रखे गए हैं।
स्टेज-1 में क्या होगा?
AQI के 201 से 300 के बीच पहुंचने पर स्टेज-1 लागू होगा। इस स्तर पर धूल नियंत्रण, कचरा प्रबंधन और परिवहन से जुड़े उपायों को लागू किया जाएगा।
संशोधित प्लान में कई ऐसे उपायों को एक साथ जोड़ा गया है जो पहले अलग-अलग प्रावधानों में थे। निर्माण और सड़क से जुड़ी धूल को नियंत्रित करने पर भी जोर रहेगा।
स्टेज-2 में बढ़ेंगी पाबंदियां
AQI 301 से 400 के बीच पहुंचने पर स्टेज-2 लागू होगा। इस चरण में वाहन उत्सर्जन, धूल और निर्माण गतिविधियों पर अतिरिक्त नियंत्रण लागू किया जाएगा।
निजी वाहनों के इस्तेमाल को कम करने के लिए अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क बढ़ाने का विकल्प भी रखा गया है। हालांकि, केवल GRAP लागू होने से तुरंत पार्किंग शुल्क बढ़ना जरूरी नहीं है।
स्टेज-3 में स्कूलों में हाइब्रिड क्लास
जब AQI 401 से 450 के बीच पहुंचता है तो स्टेज-3 लागू होगा। इस स्थिति में दिल्ली के अलावा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए हाइब्रिड क्लास का विकल्प लागू किया जा सकता है।
इसका मतलब है कि परिस्थितियों के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पढ़ाई का विकल्प दिया जा सकता है।
स्टेज-3 में दिल्ली के बाहर पंजीकृत BS-IV और उससे नीचे के मानक वाले डीजल चालित हल्के और मध्यम मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है।
स्टेज-4 में सबसे सख्त पाबंदियां
AQI 450 से ऊपर जाने पर स्टेज-4 लागू होगा। यह GRAP का सबसे सख्त चरण है।
इस दौरान दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। कुछ स्वच्छ ईंधन और BS-VI वाहनों को निर्धारित नियमों के तहत छूट मिल सकती है। पुराने डीजल मालवाहक वाहनों और निर्माण एवं तोड़फोड़ से जुड़े कार्यों पर भी सख्ती बढ़ाई जाएगी।
स्टेज-4 में हाइब्रिड क्लास का दायरा कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 तक बढ़ाया जा सकता है।
50 फीसदी स्टाफ के लिए वर्क फ्रॉम होम का विकल्प
प्रदूषण की स्थिति गंभीर होने पर सरकारी, नगर निगम और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति को 50 फीसदी तक सीमित करने का फैसला लिया जा सकता है। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा देने का विकल्प रखा गया है।
सोनीपत में भी पुराने वाहनों पर प्रतिबंध का विस्तार
संशोधित GRAP में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या उससे पुराने मानक वाले हल्के मोटर वाहनों से जुड़े प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाकर सोनीपत तक किया गया है। इससे पहले ये प्रतिबंध गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जैसे अधिक वाहन घनत्व वाले जिलों में लागू थे।
नवंबर-दिसंबर के खेल आयोजनों पर भी नजर
CAQM ने NCR में नवंबर और दिसंबर के दौरान होने वाले आउटडोर खेल आयोजनों को लेकर भी सलाह दी है। यदि उस समय वायु गुणवत्ता खराब रहती है और खासकर स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर असर की आशंका होती है, तो आयोजनों को पुनर्निर्धारित करने पर विचार किया जा सकता है।
पहले चरण की पाबंदियां आगे भी रहेंगी
संशोधित दिल्ली-NCR GRAP की व्यवस्था चरणबद्ध है। जैसे-जैसे AQI बढ़ेगा, अगले चरण के उपाय लागू होते जाएंगे। पहले चरण में लागू किए गए उपाय उच्च चरण में भी जारी रहेंगे। इसका उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने के बाद अचानक कार्रवाई करने के बजाय AQI के स्तर के अनुसार पहले से निर्धारित कदम उठाना है।

